देशभर में सामने आ रहे ग्रूमिंग जिहाद या लव जिहाद के मामलों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी। खासकर, किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी।
वहीं, वामपंथी मीडिया और लिबरल गैंग निरंतर ही ग्रूमिंग जिहाद की वास्तविकता को नकारने और इसे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हथियार साबित करने की भी कोशिश करते देखा जा सकता है। ऑपइंडिया पर ही एक रिपोर्ट में हमने पिछले 112 दिनों में 43 लव जिहाद के मामलों के बारे में बताया था। वामपंथी मीडिया पोर्टल्स के अनुसार, मुस्लिम युवक का अपनी पहचान छुपकर किसी हिन्दू युवती का उत्पीड़न, उसका धर्मान्तरण और उसे प्रताड़ित करना लव जिहाद न होकर दो लोगों का निजी मसला है। लव जिहाद के ऐसे एक नहीं, बल्कि अनेकों मामले सामने आए हैं जब मजहब विशेष के किसी युवक ने धर्मांतरण कर हिन्दू (काफ़िर) युवती से निकाह करने का प्रयास और उनका शोषण किया।
‘लव जिहाद’ की प्रचलित या स्वीकार्य परिभाषा में निम्नलिखित में से एक या कई बिंदुओं का सत्य पाया जाना आता है:
- प्रेम संबंध की शुरुआत में ही मुस्लिम लड़के की पहचान का छुपाना, स्वयं को गैरमुस्लिम बताना
- गैरमुस्लिम लड़की को बहलाना, फुसलाना, बिना सहमति के निकाहनामे पर हस्ताक्षर लेना
- कथित लड़की का जबरन मतपरिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाना, या ऐसा करने के लिए दवाब बनाना
- निकाह/शादी के बाद उसे सिर्फ शारीरिक उपभोग की वस्तु मानकर अपने परिवार के मर्दों, दोस्तों के साथ जबरन सोने का मजबूर करना
- लड़की को सबक सिखाने के लिए उसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार
- लड़की को बदनाम करने के लिए प्रेम के ढोंग के बाद उसकी तस्वीरें, वीडियो वायरल करने की धमकी दे कर ब्लैकमेलिंग
- लड़के की धोखाधड़ी का हिस्सा न बनने पर, इस्लाम न अपनाने पर बलात्कार, हत्या
- ऐसा कोई भी कुकृत्य जहाँ मकसद लड़की को मुस्लिम बनाना हो, न कि प्रेम या शादी
इस प्रकार निकाह और धर्मांतरण की तमाम घटनाओं में एक ही बात सामने आई है कि ‘ग्रूमिंग जिहाद’ महज निकाह न होकर एक पूरा मजहबी जिहादी अजेंडा है। हिन्दू युवतियों का बलात्कार कर उन्हें ब्लैकमेल करना, धोखा देकर अवैध सम्बन्ध स्थापित करना, उनसे रुपए ठगना, नाबालिग युवतियों को बहला-फुसलाकर उनसे प्रेम का स्वांग रचना और फिर उन्हें घर से भागने के लिए उकसाना, विदेशों में नाबालिग हिन्दू युवतियों की तस्करी भी इस अजेंडा का ही हिस्सा है।
यह ग्रूमिंग जिहाद कितना तय और सुनिश्चित प्रोपेगेंडा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिन्दू युवतियों को धर्मांतरण और निकाह के लिए मजबूर करने के लिए मजहब विशेष के युवकों ने हिन्दू नाम रखे और खुद को हिन्दू साबित करने के लिए टीका लगाना और कलावा पहनना तक शुरू कर दिया।
इन्हीं प्रकरणों के चलते उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रूमिंग जिहाद के मामलों पर बनाई गई एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। एसआईटी ने कुल 14 प्रकरणों की जाँच की, जिनमें से 11 में लव जिहाद का अपराध पाया गया है। इन 11 मामलों में SIT ने पाया कि अभियुक्तों ने धोखाधड़ी करके हिन्दू लड़कियों से ‘प्रेम संबंध’ बनाए। अन्य 3 मामलों में लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही है। इन लड़कियों के शारीरिक शोषण में शामिल सभी 8 लोग जेल भेजे गए हैं।
इन सभी आँकड़ों के बावजूद, वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल ‘दी वायर’ के लिए लव जिहाद के ये प्रत्यक्ष प्रमाण नाकाफी ही हैं। दी वायर ने उन सभी नाबालिग और बालिग़ पीड़िताओं को किनारे कर एक ऐसे उदाहरण का सहारा लिया है, जिनमें बालिग युवतियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से ही दूसरे समुदाय के युवक से निकाह किया। हालाँकि उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें बहला-फुसलाकर या फिर धोखे से धर्मांतरण और निकाह के लिए मजबूर किया गया। लेकिन दी वायर के लिए लव जिहाद की वास्तविकता से मुँह मोड़ने और अपने अजेंडा को साबित करने के लिए यह काफी है।
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इन आँकड़ों के बावजूद वामपंथी मीडिया पोर्टल्स यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मामले आपसी सहमति से किए गए निकाह या प्रेम सम्बन्धों के थे। जबकि ऑपइंडिया के पास मौजूद SIT रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जबकि ऑपइंडिया के पास मौजूद SIT रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यह ग्रूमिंग जिहाद के कुछ बेहद चर्चित मामले थे, जिनमें हिन्दू युवतियों को धोखा देकर उनके धर्मांतरण का प्रयास या उनका उत्पीड़न किया गया। इन अपराधों के विवरण से पता चलता है कि इन सबके पैटर्न समान थे और हिन्दू धर्म की युवतियों को ही लक्ष्य बनाकर किए गए सुनियोजित अपराध थे।
SIT के नेतृत्व में एक टीम ने कानपुर जिले की 14 अलग-अलग थानों में दर्ज ऐसे मामलों की जाँच की, जिनमें मुस्लिम युवकों ने धोखा देकर हिंदू लड़कियों (नाबालिग और बालिग) से निकाह किया। यह सभी सबसे प्रचलित मामले पिछले 2 साल के अंदर दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने 11 मामलों में आऱोपितों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 363, 366 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जबकि, इनमें से 5 केस में यह भी पता चला है कि पीड़ित लड़की नाबालिग थीं।
SIT रिपोर्ट में 3 ऐसे मामलों का भी जिक्र है, जिनमें मुस्लिम आरोपितों ने अपने नाम बदले थे। इनमें फतेह खान आर्यन मल्होत्रा, ओवैस ने बाबू और मुख्तार अहमद ने अपना नाम राहुल सिंह रखा। यही नहीं, मुख्तार अहमद ने राहुल नाम से आधार कार्ड तक बनवा लिया था। पुलिस के अनुसार, जूही एरिया के 4 लड़के आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये चारों आपस में फोन पर बात करते थे। लेकिन वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल दी वायर, स्क्रॉल आदि यही साबित करने का प्रयास करते देखे गए हैं कि इन सभी मामलों में कोई मजहबी साजिश नहीं थी।
इन सभी मामलों पर एक नजर –
1. फ़तेह खान उर्फ़ आर्यन मल्होत्रा
फतेह खान ने आर्यन मल्होत्रा बनकर खुद को हिंदू साबित करने के लिए वह सब किया, जो वह कर सकता था। जैसे, उसने अपने हाथ पर कलावा (हिंदू पवित्र धागा) बाँधा, तिलक लगाया और अक्सर मंदिर जाया करता था। फतेह खान ने आर्यन नाम से आधार कार्ड तक बना लिया था और 18 वर्ष की हिन्दू युवती से अवैध सम्बन्ध बनाए। फतेह खान पर थाना नौबस्ता में आईपीसी की धारा 376/467/468/471/420 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
मूल रूप से बंगलुरू के रहने वाले फतेह खान ने आर्यन मल्होत्रा बनकर नाबालिग लड़की को अपने जाल में फँसाया। वह कानपुर के गोपाल नगर में पीड़िता के घर में किराए पर रह रहा था। फतेह खान उर्फ़ आर्यन मल्होत्रा कथित तौर पर पिछले तीन वर्षों से हिंदू होने का नाटक कर रहा था।
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2. बाबू उर्फ़ मोहम्मद ओवैस
मोहम्मद उवैश ने बाबू बन कर पहले लड़की को अपने प्रेमजाल में फँसाया फिर अपनी बहन के साथ मिल कर उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। मोहम्मद ओवैस पर धारा 363 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। ओवैस ने अपना वास्तविक नाम छुपाकर पीड़िता से प्रेम का नाटक किया। यही नहीं, लव जिहाद के लिए मोहम्मद ओवैस ने अपनी बहन की मदद भी ली। पुलिस ने मामले में आरोपित मोहम्मद उवैश और उसकी बहन माही हयात को गिरफ्तार कर लिया है।
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3. नाबालिग हिन्दू लड़की को घर से भगाया
नौबस्ता थाने में दर्ज मामले में एक नाबालिग हिन्दू लड़की को आरोपित युवक ने बहला-फुसलाकर प्रेम में फँसाया और उसे घर से भगा ले गया। आरोपित पर आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है। पीड़िता की माँ ने थाना नौबस्ता में केस दर्ज करते हुए बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को शाहरुख़ अपने साथ भगाकर ले गया। FIR के बाद पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को बरामद कर लिया और शाहरुख़ को जेल भेज दिया।
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4. मोहम्मद आरिफ
मोहम्मद आरिफ पर 14 साल की एक अनूसूचित जाति की हिन्दू युवती से बहला-फुसलाकर धर्मांतरण करने और शारीरिक सम्बन्ध बनाने का आरोप है। आरिफ ने पीड़िता से धोखे से अवैध सम्बन्ध भी बनाए। नाबालिग लड़की की माँ ने शिकायत दर्ज कराई कि आरिफ उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने लड़की की माँ की शिकायत के आधार पर आरोपित आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की ने बताया कि आरिफ उसे बॉम्बे गोहाटी ट्रांसपोर्ट के पास मिला था और वो उसे अपने साथ आजमगढ़ ले गया।
आरिफ ने लड़की को किसी को इस बारे में न बताने को लेकर धमकाया भी और अपने साथ दिल्ली ले गया जहाँ वो आरिफ के दोस्त के घर पर रुके। आरिफ का दोस्त और उसकी पत्नी जब घर पर नहीं थे, उस समय आरिफ ने लड़की का यौन शोषण किया और आखिर में उसे एक बस अड्डे पर छोड़ दिया। आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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5. मुख़्तार अहमद उर्फ़ राहुल विश्वकर्मा
मुख्तार अहमद ने राहुल विश्वकर्मा बनकर हिंदू लड़की को फँसाया। वह पहले भी एक और हिंदू लड़की को बेगम बना चुका था। मुख्तार पर आईपीसी की धारा 420/467/468/47 के तहत केस दर्ज है।
32 साल के मुख्तार अहमद ने हिंदू लड़की से राहुल बन कर दोस्ती की थी। 22 वर्षीय लड़की से दोस्ती के बाद मुख्तार ने लड़की को झूठे दावे करते हुए अपने प्यार में फँसा लिया। अहमद ने लड़की का ब्रेनवाश किया और बिना किसी की जानकारी के 17 अप्रैल 2019 को कोर्ट मैरिज कर ली। जिसके बाद यह बात सबसे छिपाते हुए दोनों अपने-अपने घर रहने लगे गए।
शादी के बाद लड़की को हाल ही में पता चला कि जिस मुख्तार के प्यार में आकर उसने अपने परिजनों को बिना बताए शादी की थी और वह पहले से ही शादीशुदा है तथा उसके बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं मुख्तार की पहली पत्नी भी दूसरे समुदाय की है। यह सच्चाई जानने के बाद युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने महीनों से बात करने के बावजूद मुख्तार ने उसे शादी और बच्चे की भनक भी नहीं लगने दी।
लड़की ने बताया मुख्तार ने निक़ाह करते समय बीवी-बच्चों की बात उससे नहीं बताई थी। उसने बाद में बताया कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन पहली बीवी से उसने तलाक ले लिया है और वह उसके साथ नहीं रहती। पिता ने मामले में पुलिस वालों से अनुरोध किया कि उन्हें उनकी बेटी वापस चाहिए और धोखाधड़ी से इस शादी को अंजाम दिया गया है।
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6. अपना मजहब छिपाकर नसीम ने धोखे से किया निकाह और धर्मान्तरण
आरोपित नसीम ने पीड़िता के साथ धोखे से निकाह किया, जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाए और उसे इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। आरोपित पर धारा 366 के तहत गोविंदनगर थाने में मामला दर्ज है। नसीम ने 18 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता घरवालों से झगड़ा होने के बाद बाईपास पर बैठी हुई थी, जहाँ उसे नसीम मिला। नसीम उसे अपने घर ले गया और अपनी बहन से मुलाकात करवाई।
नसीम ने पीड़िता को यह यकीन दिलवाया कि वह भी हिन्दू ही है और उसके साथ निकाह कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नफीस ने उसके साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध भी बनाए, उसे ताबीज पहनने को मजबूर किया और कहा कि उसे इस्लाम अपनाना होगा। पुलिस ने नसीम को गिरफ्तार कर कानपुर जेल भेज दिया है।
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7. सद्दाम पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप
सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सद्दाम पर आरोप है कि उसने 16 वर्षीय हिन्दू लड़की को अपने प्रेम में फँसाकर घर से भगाया। सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालाँकि, पीड़िता ने कहा कि वह अपनी मर्जी से सद्दाम के साथ गई थी और अपने घरवालों पर आरोप लगाया कि वह उसे बेच सकते हैं। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अगवा करने के आरोप में सद्दाम को कानपुर जेल भेज दिया गया है।
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8. सलमान ने शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए
थाना बाबुपुरवा में सलमान के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया कि उसने शादी का झाँसा देकर एक 14 वर्षीय लड़की से शारीरिक सम्बन्ध बनाए। बहला-फुसलाकर सलमान पीड़िता को दिल्ली ले गया। शादी का वादा कर शारीरिक सम्बन्ध बनाकर उसे छोड़ दिया। पीड़िता का कहना है कि उसका सलमान के साथ अफेयर था और वह इसी कारण उसके जाल में फँसी थी। सलमान को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
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9. आदिल ने धोखे से करवाया धर्मान्तरण
आदिल ने अनुसूचित जाति की एक 16 वर्षीय लड़की को अपने प्रेम में फँसाया और उसका धर्मांतरण कर निकाह किया। पीड़िता के भाई ने थाना चकेरी में आदिल के खिलाफ एससी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि उसका अपने पड़ोसी आदिल से प्रेम सम्बन्ध था और उन्होंने कोर्ट में कुछ पेपर पर साइन करवाकर निकाह किया। आदिल ने लड़की को शादी करने से मुकरने पर जान से मारने की भी धमकी दी।
आदिल पीड़िता को कचहरी से गुडगाँव ले गया और पत्नी की तरह रहने को कहा। आदिल ने उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही उसे बाद में कानपुर लाकर कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने कहा कि वह आदिल के साथ नहीं रहना चाहती और अपने घर वापस जाने की इच्छा प्रकट की।
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10. एक 19 वर्षीय और एक 14 वर्षीय लड़कियों को प्रेम में फँसाया, घर से भगाया और शरीरिक सम्बन्ध बनाए
कानपुर स्थित थाना कल्याणपुर में जूही कॉलोनी निवासी शाहरुख़, पुत्र मोहम्मद खलील और मोहम्मद शाहरुख़, पुत्र मोहम्मद कमाल के खिलाफ एक 14 वर्षीय और एक 19 साल की लड़की को भगा ले जाने के चलते मामला दर्ज किया गया। दोनों युवतियों को जुलाई 20, 2020 को पुलिस ने बरामद कर लिया।
हालाँकि, युवतियों का कहना था कि वो अपनी मर्जी से शाहरुख़ के घर गईं थीं और उनके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई। हालाँकि, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िताओं ने पहले अपने साथ बलात्कार की बात का बयान दिया था।
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11. दलित युवतियों को दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम जाल में फँसाया, बहन पर बनाया निकाह का दबाव, ब्लैकमेलिंग
मोहम्मद मोहसिन खान, फैसल, नौशाद, शाहरुख़, आमिर, मोहम्मद शाहरुख़ पर दलित युवतियों के जबरन धर्मान्तरण, ब्लैकमेलिंग और निकाह का दबाव बनाने के आरोप में कानपुर स्थित थाना पनकी में धारा 295ए/386/504/506/507, 3(1), एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
मोहसिन और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने 25 वर्ष और 22 वर्ष की दो युवतियों उनके घर से उठाकर अगवा कर लिया था। युवतियों के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें गाली दी गई और उन पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। अभियुक्त मोहसिन खान और आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
25 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से नवंबर 2018 में मोहसिन खान से मंदिर में शादी की थी लेकिन वह अपने ही घर में रह रही थी। जून 2020 में कानपुर कोर्ट में शादी करने पहुँचे लेकिन शादी नहीं हो सकी। युवती ने कहा कि एक महिला वकील ने उनसे निकाहनामे पर हस्ताक्षर करवाए और उसे और मोहसिन को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि यह निकाहनामा है। आमिर और मोहसिन खान दोस्त हैं और आमिर ने ही युवती के पिता को उनकी शादी की जानकारी दी।
जब मोहसिन युवती को लेने उसके घर गया तो युवती के पिता ने मोहसिन के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। युवती ने कहा कि वह मोहसिन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके पिता इसके खिलाफ़ थे।
वहीं, दूसरी 22 वर्षीय युवती ने बताया कि उसकी दोस्ती समीर खान से थी। समीर का दोस्त आमिर पीड़िता की बहन पर दबाव डालता था कि वो उसकी शादी पीड़िता से करवाए। बाद में पीड़िता को पता चला कि आमिर के सम्बन्ध और लड़कियों के साथ भी थे। जिसके बाद उन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहता था। जिसके बाद से ही आमिर पीड़िता और उसकी बहन की जिन्दगी बर्बाद करने की धमकियाँ दे रहा था।
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NOTE: FIR की कॉपी में बालिग/नाबालिग पीड़िताओं का नाम और पता छिपाए गए हैं
उत्तर प्रदेश के ये वो 14 प्रचलित मामले हैं, जिनमें पीड़िताओं को मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा किसी न किसी तरह से इस्लाम कबूल करने, उनके धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के प्रयास किए गए। कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिनमें नाबालिगों ने अपनी मर्जी से आरोपित से साथ भागने की बातें भी कही हैं, जबकि उनके परिवार ने आरोप लगाए हैं कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेम में फँसाकर लव जिहाद का शिकार बनाया गया है।