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जेल में ही रहेगा मुनव्वर फारुखी, हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज: कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं को देता था गाली

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी के साथ एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल रिजेक्ट करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि भाईचारा और सद्भावना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है।

कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला मुनव्वर फारुखी अभी कुछ और दिन जेल में रहेगा। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी के साथ एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल रिजेक्ट करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार (28 जनवरी 2021) को कहा कि भाईचारा और सद्भावना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है।

पहले भी 2 बार नहीं मिला था बेल

हिंदू देवी-देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुनव्वर फारूकी को इससे पहले दो बार बेल के लिए इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी याचिका खारिज की गई थी। और उससे पहेल सत्र न्यायालय ने भी जमानत देने से मना कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में फारूकी के वकील की ओर से दलील दी गई है कि एफआईआर में स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर ‘अस्पष्ट’ हैं और उसके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज किया गया।

दम भर मार खाया था

इंदौर के एक इवेंट में मुनव्वर ने देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब घटना की जानकारी मिलते ही हिन्दू संगठन के कई सदस्यों ने वहाँ पहुँच कर उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद वे मुनव्वर फारूकी और आयोजक को थाने लेकर गए थे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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