Friday, April 19, 2024
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कारोबारी के साथ होटल में रात गुजारी, फिर वीडियो बना कर करने लगी ब्लैकमेल: यूट्यूबर नामरा कादिर गिरफ्तार, अब शौहर की है तलाश

कोर्ट ने कादिर को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस अब कादिर के शौहर और मामले में साथी आरोपित मनीष उर्फ विराट बेनीवाल की तलाश कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर नामरा कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। नमरा पर एक कारोबारी को हनीट्रैप में फँसाकर उससे 80 लाख रुपए की वसूली करने का आरोप है। नामरा कादिर ने कारोबारी को रेप के झूठे केस में फँसाने की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने कादिर को सोमवार (05 दिसंबर, 2022) को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कादिर को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस अब कादिर के शौहर और मामले में साथी आरोपित मनीष उर्फ विराट बेनीवाल की तलाश कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कादिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे रिमांड में ले लिया गया है। उसने कारोबारी से जो रुपए और सामान ऐंठे थे, उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।

क्या है पूरा मामला ?

हरियाणा के गुरुग्राम के बादशाहपुर निवासी बिजनेसमैन विज्ञापन एजेंसी चलाता है। उसने बताया कि कुछ समय पहले दिल्ली के शालीमार बाग की रहने वाली नामरा कादिर नाम की महिला के संपर्क में आया था। इसके बाद काम पर चर्चा को लेकर वह गुरुग्राम के सोहना स्थित एक होटल में कुछ महीने पहले महिला से मिला था।

बिजनेसमैन का कहना है कि नामरा कादिर के साथ एक और व्यक्ति साथ आया था, जिसका नाम विराट उर्फ मनीष बेनीवाल था। बिजनेसमैन ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने कादिर को 2.50 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे। जब उस पैसे के आउटपुट के बारे में पूछा तो नामरा कादिर ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वे दोनों दोस्त बन गए।

उसके बाद दोनों काफी करीब आ गए। कुछ दिनों बाद बिजनेसमैन और नामरा कादिर ने एक साथ रात गुजारी। उस दौरान नामरा कादिर के दोस्त मनीष बेनीवाल ने वीडियो बना लिया। बाद में दोनों मिलकर बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने लगे और उसे रेप केस में फँसाने की धमकी दी।

बिजनेसमैन का आरोप है कि वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर नामरा कादिर और उसके दोस्त ने उससे 80 लाख रुपए वसूल लिए। हालाँकि, उनकी माँगे बढ़ती ही गई। उनकी माँगों से तंग आकर बिजनेसमैन ने गुरुग्राम पुलिस में इसकी शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को 10 अक्टूबर को नोटिस भेजा। हालाँकि, थाने में आने के बजाए दोनों ने गुरुग्राम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले को देखते हुए उस याचिका को 18 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था।

आरोपित कपल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 388, 328, 406, 506, 34 के तहत सेक्टर 50 स्थित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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