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प्रियंका गाँधी वाड्रा को करना होगा सरकारी बंगला खाली, 1 अगस्त तक का समय है उनके पास

कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा एसपीजी सुरक्षा हटा लिए जाने के बाद भी दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले में जमी हुईं थीं। प्रियंका को वर्ष 1997 के फरवरी माह में टाइप IV का सरकारी आवास अलॉट किया गया था। जिसे अब सरकारी नोटिस के बाद उन्हें 1 अगस्त तक अपने लोधी रोड स्थित बंगले को खाली करना है।

केंद्र सरकार ने प्रियंका गाँधी वाड्रा को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। सरकारी नोटिस के बाद उन्हें 1 अगस्त तक अपने लोधी रोड स्थित बंगले को खाली करना है।

गत वर्ष ही गाँधी परिवार को दी गई स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा वापस ले ली गई थी और उन्हें केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) की जेड प्लस सुरक्षा दे दी गई थी। लेकिन उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया था। एसपीजी सुरक्षा सोनिया, उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका के नई दिल्ली स्थित आवासों से हटा ली गई है और अब उन्हें इसी कारण सरकारी आवास भी त्यागना होगा।

जी न्यूज़ चैनल के सम्पादक सुधीर चौधरी ने आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा है – “गाँधी एक और विशेषाधिकार खो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार द्वारा प्रदान किए गए अपने लुटियंस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया। उसे बंगला इसलिए मिला था क्योंकि उन्हें एसपीजी (SPG) संरक्षण प्राप्त था। अब उसने एसपीजी कवर खो दिया है और इसलिए अब उन्हें बंगला भी छोड़ना होगा।

कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा एसपीजी सुरक्षा हटा लिए जाने के बाद भी दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले में जमी हुईं थीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी और कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी की बेटी प्रियंका को यह बंगला एसपीजी, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय की सुरक्षा सलाह के बाद दिया गया था।

गौरतलब है कि कानूनी रूप से एक सामान्य नागरिक प्रियंका को वर्ष 1997 के फरवरी माह में टाइप IV का सरकारी आवास अलॉट किया गया था। जिसे अब सरकारी नोटिस के बाद उन्हें 1 अगस्त तक अपने लोधी रोड स्थित बंगले को खाली करना है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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