Tuesday, April 30, 2024
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गोमांस को लेकर विवादित बयान, AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल पर FIR: असम के कॉन्ग्रेस नेता ने कहा – हिन्दू धर्म में बीफ खाना पाप

"हिन्दू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हिन्दू धर्म में बीफ खाना पाप माना जाता है। बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा कहकर पूरे हिन्दू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है।"

असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख और धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल की गोमांस को लेकर बयान पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉन्ग्रेस विधायक कमलाक्ष डे पुरकायस्थ ने उनपर हिन्दू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराया है।

आरोप है कि राज्य जमीयत उलेमा के प्रमुख कथित तौर पर दावा किया था कि पुरकायस्थ ने गुप्त रूप से गोमांस खाया था। पुरकायस्थ का आरोप है कि इस तरह के बेतुके आरोप लगाकर अजमल सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं।

पुरकायस्थ द्वारा की गई एफआईआर में लिखा है, “हिन्दू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। हिन्दू धर्म में बीफ खाना पाप माना जाता है। बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा कहकर पूरे हिन्दू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। सांसद अजमल की इस तरह की टिप्पणी सांप्रदायिक सद्भाव को भड़का और नष्ट कर सकती है। किसी राजनीतिक दल के नेता के इस तरह के प्रेरक बयान से सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं।”

इसके साथ ही पुरकायस्थ ने एफआईआर में आरोप लगाया कि 7 जुलाई को बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि पुरकायस्थ गुप्त रूप से मांस खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों का समर्थन करते हैं। धुबरी से सांसद ने ये बयान असमी भाषा में दिया था। अजमल के इस बयान के बाद उनकी खासी आलोचना हो रही है।

इस पर अजमल ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा, “अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। यहाँ तक की कई मुस्लिम धार्मिक संस्थान भी गाय की बलि का समर्थन नहीं करते हैं।” उनके मुताबिक, देश के सबसे बड़े इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने भी कुछ साल पहले इसी तरह की अपील जारी की थी।

कॉन्ग्रेस विधायक जो असम प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी (पीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ने धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 500 (मानहानि की सजा), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) का केस दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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