Friday, June 20, 2025
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बेंगलुरु में भगदड़ पर बोले थे कॉन्ग्रेसी CM- हमें नहीं थी जानकारी…अब ‘परमिशन लेटर’ में लिखा मिला नाम: कर्नाटक HC ने माँगा सिद्धारमैया सरकार से जवाब- 11 मौतों का कौन जिम्मेदार

KSCA ने सरकार को विधान सौधा में सम्मान समारोह के लिए आयोजन की अनुमति माँगी थी। पत्र में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के शामिल होने की बात भी लिखी थी। फिर भी भगदड़ के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि स्टेडियम समारोह से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं था।

आईपीएल में आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में हुई भगदड़ मामले में नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अभी तक जहाँ कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भगदड़ मामले पर ये कहा है कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। वहीं अब एक पत्र सामने आया है जिसमें साफ तौर पर टीम के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सबका नाम लिखा है। ये पत्र विधान सौधा में कार्यक्रम को लेकर कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा लिखा गया था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने सरकार को विधान सौधा में सम्मान समारोह के लिए 3 जून को आयोजन की अनुमति माँगी थी। पत्र में ये भी कहा गया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और RCB के खिलाड़ियों और स्टाफ को सम्मानित करेंगे।

अब जाहिर है अगर विधान सौधा को लेकर ऐसा पत्र लिखा गया है तो चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर भी ऐसी अनुमति माँगी गई होगी और तभी व्यवस्था देखते हुए पुलिस ने एक दिन में दो जगह सिक्योरिटी दे पाने में असमर्थता जताई होगी। बावजूद पुलिस की मनाही के ये कार्यक्रम हुआ। जब भगदड़ हो गई तब सीएम सिद्धारमैया का बयान आया कि स्टेडियम समारोह से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं था।

यहाँ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये कहकर किनारा कर लिया कि विधान सौधा में 1 लाख लोग जुटे लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ और स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोगों के आने के कारण वहाँ इस तरह की घटना हो गई। साथ ही स्टेडियम में हुए कार्यक्रम से भी सरकार की भूमिका को सिर्फ अनुमति देने तक सीमित बता दिया था और भगदड़ की तुलना कुंभ से करते दिखे थे। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार तो कार्यक्रम की अनुमति देने का ये कहकर बचाव करते दिखे कि उन्होंने प्रोग्राम 10 मिनट में निपटा दिया था।

इतने संवेदनशील मुद्दे पर कॉन्ग्रेस सरकार का ये रवैया देखने के बाद इस मुद्दे पर भाजपा ने उन्हें जमकर घेरा था और सवाल खड़े किए थे कि अपनी वाहवाही के लिए उन्होने ये कार्यक्रम को अनुमति दी और अब 11 मौतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं। कल तक ये बस आरोप थे कि इन कार्यक्रमों की जानकारी सरकार के पास थी, पुलिस ने इसे मना किया था, फिर भी ये आयोजित हुए। मगर, अब पत्र आने के बाद साफ है कि कार्यक्रम सरकार की मंजूरी से ही आयोजित हुआ।

मैच जीतने के बाद भगदड़

IPL 2025 विजेताओं के लिए विधान सौधा में सम्मान समारोह पहले ही दिन में आयोजित किया गया था। इसके बाद स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए दूसरा आयोजन किया किया गया।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शुरू होने के 18 वर्षों में पहली बार RCB ने फाइनल मैच जीता। 3 जून 2025 को आखिरी मैच खत्म होने के बाद मैच जीतने की खुशी में 4 जून को बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। टीम भी बुधवार को अपने प्रशंसकों से मिलने जाने वाली थी।

हालाँकि, पुलिस ने विजय परेड के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और सरकार को सूचित किया था 4 जून को होने वाले विधान सौधा और स्टेडियम समारोह की अनुमति न देकर इसे रविवार (8 जून 2025) तक स्थगित कर देना चाहिए। फिर भी आयोजन हुआ और भगदड़ मची।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी जारी की नोटिस

इसके साथ ही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सरकार को नोटिस जारी किया है। गुरुवार (5 जून 2025) को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस तरह की घटनाओ को लेकर एक SOP तय होने की बात भी कही।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। एक्टिंग जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट माँगी है।

कर्नाटक HC ने कहा है कि भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार के पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) होना चाहिए। इसमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आयोजन से जुड़े जश्न में एंबुलेंस की व्यवस्था है या नहीं और पास के अस्पताल को भी आयोजन की जानकारी होनी चाहिए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जीत के जश्न के लिए घोषणा की गई था कि स्टेडियम में प्रशंसकों को निःशुल्क एंट्री दी जाएगी। इसके बाद स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद वहाँ भगदड़ मच गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50+ लोग घायल हो गए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (10 जून 2025) को तय की है।

भगदड़ की घटना को लेकर पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और DNA एंटरटेनमेंट (इवेंट मैनेजमेंट कंपनी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

इसके साथ ही 4 जून 2025 को ही भगदड़ की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दिए गए। जाँच की अगुवाई करने वाले स्थानीय जिलाधिकारी जी जगदीश ने कहा कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को जाँच के लिए नोटिस भेजा गया है।

BJP की नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदजाने ने भी इस मामले पर हाईकोर्ट का सवतः संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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