Friday, April 19, 2024
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हिंदू देवी-देवता पर घटिया कमेंट करने वाले मुनव्वर फारूकी के वकील बने कॉन्ग्रेसी नेता, कोर्ट ने फिर भी नहीं दी जमानत

वकील अंशुमन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी लीगल सेल के सचिव और राज्य प्रवक्ता हैं। इन्होंने ही हिन्दू देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार 'कॉमेडियन' मुनव्वर फारूकी की जमानत को लेकर...

मध्य प्रदेश के इंदौर में हिन्दू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार कथित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत 5 आरोपितों को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंदौर की एक स्थानीय अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अमन सिंह भूरिया ने फारुकी और अन्य चार को जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

फारुकी के वकील अंशुमन श्रीवास्तव ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि यह मामला पार्टीगत राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है। श्रीवास्तव ने कथित कॉमेडियन के पक्ष में पैरवी करते हुए करते हुए मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया।

अंशुमन श्रीवास्तव का फेसबुक प्रोफाइल

जानने लायक बात यह है कि वकील अंशुमन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी लीगल सेल के सचिव और राज्य प्रवक्ता हैं।

हालाँकि, जमानत के आवेदन का विरोध करते हुए, वकील दिनेश पांडे ने कहा कि यह शो प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित किया गया था और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है।

तुकोगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी कमलेश शर्मा ने कहा कि गुजरात के जूनागढ़ के निवासी मुनव्वर फारुकी और इंदौर के चार लोगों के खिलाफ शुक्रवार देर रात हिंदूवादी एकलव्य सिंह गौर द्वारा दर्ज की गई लिखित शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, ‘कॉमेडियन’ मुनव्वर फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में एड्विन एंथनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव शामिल हैं। सभी नए साल के मौके पर इंदौर स्थित एक कैफे में इवेंट में शामिल हुए थे।

अधिकारी ने बताया कि, पाँचों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य), धारा 269 (ऐसा लापरवाहीभरा काम करना जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने का खतरा हो) के तहत मामला दर्ज किया है।

हिंदू रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौर कार्यक्रम में बतौर दर्शक पहुँचे थे। उन्होंने इस मामले की पुलिस से शिकायत की थी। इस इवेंट के दौरान तथाकथित स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस बात की जानकारी मिलते हिन्द रक्षक संगठन के कई कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और मुनव्वर फारूकी की कथित तौर पर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे तुकोगंज थाने लेकर गए।

एकलव्य गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुनव्वर फारूकी पहले भी देवी-देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी कर चुका है। इसकी वजह से ही जयपुर में इसका एक कार्यक्रम रद्द हो चुका है। इस इवेंट की जानकारी मिलने पर संगठन के कार्यकर्ता टिकट लेकर इसमें शामिल हुए थे।

गौरतलब है कि इसके पहले भी मुनव्वर फारूकी मंचों से ऐसी विवादित और अपमानजनक बातें कर चुका है। माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मुनव्वर ने कहा था, “मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव अ फ़*** अबाउट पिया। यह सुन राम जी कहते हैं मैं खुद चौदह साल से घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया, वो तो शक करेगी। सीता को तो माधुरी पे पहले से ही शक है। वो गाना है तेरा करूँ गिन-गिन इंतजार। उसे लग रहा है वनवास गिन रही है 14 पर आकर रुक गई।

इस हरकत के बाद उस पर एफ़आईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा उसने गोधरा में जलाकर मार डाले गए 59 कारसेवकों का मजाक उड़ाया था। गोधरा कांड के लिए उसने अमित शाह और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। संज्ञान में यह वीडियो आने के बाद राष्ट्रीय सेवा संघ (RSS) ने उस पर कानूनी एक्शन लेने की बात कही थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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