Thursday, March 28, 2024
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तबलीगी जमात पर सांप्रदायिक नफरत फैला रहा मीडिया, रोक लगाएँ: SC ने कहा- प्रेस पर नहीं लगाएँगे पाबंदी

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्ग ‘सांप्रदायिक सुर्खियों’ और ‘कट्टर बयानों’ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देश भर में जान-बूझकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जा सके, जिससे लोगों के जीवन को खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (अप्रैल 13, 2020) को तबलीगी जमात से संबंधित मीडिया कवरेज को लेकर दायर याचिका पर कोई अंतरिम निर्णय देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह प्रेस का गला नहीं घोंटेगा। दो सप्ताह बाद कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। 

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौडर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने एक मजहबी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और उससे कहा कि इस मामले में भारतीय प्रेस परिषद को भी एक पक्षकार बनाए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, “हम प्रेस को रोक नहीं सकते। हम अंतरिम आदेश/निर्देश पारित नहीं करेंगे।”

दरअसल, कोरोना वायरस महामारी फैलने को हालिया निजामुद्दीन मरकज की घटना से जोड़कर कथित रूप से सांप्रदायिक नफरत और धर्मान्धता फैलाने से मीडिया के एक वर्ग को रोकने के लिए संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 

याचिकाकर्ता के वकील ने जब यह दावा किया कि मीडिया की खबरों की वजह से लोगों पर हमला हुआ है तो पीठ ने टिप्पणी की, “हम खबरों के बारे में ठोस दीर्घकालीन उपाय करना चाहते हैं। एक बार जब हम संज्ञान लेंगे तो लोग समझेंगे। यदि यह हत्या करने या बदनाम करने का मसला है तो आपको राहत के लिए कहीं और जाना होगा। लेकिन अगर यह व्यापक रिपोर्टिंग का मामला है तो प्रेस परिषद को पक्षकार बनाना होगा।”

याचिकाकर्ता ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि मीडिया का एक वर्ग दिल्ली में पिछले महीने आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर सांप्रदायिक नफरत फैला रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने अपनी याचिका में फर्जी खबरों को रोकने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देने का अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तबलीगी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल सारे समुदाय को दोषी ठहराने के लिए किया जा रहा है। 

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया है कि मीडिया के कुछ वर्ग ‘सांप्रदायिक सुर्खियों’ और ‘कट्टर बयानों’ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देश भर में जान-बूझकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जा सके, जिससे लोगों के जीवन को खतरा है।

इसके साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया भी गलत सूचना और फर्जी खबरों से भरा हुआ है, जिसका उद्देश्य पूरी कोरोना वायरस की घटना को सांप्रदायिक आवाज देना और तबलीगी जमात के बारे में ‘साजिश के सिद्धांतों’ को देश भर में जान-बूझकर फैलाना है।

बता दें कि दिल्ली के पश्चिमी निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मुख्यालय में पिछले महीने हुए मजहबी कार्यक्रम में करीब नौ हजार लोगों ने शिरकत की थी और यह कार्यक्रम ही भारत में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण फैलने का एक मुख्य स्त्रोत बन गया क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकांश व्यक्ति अपने मजहबी कार्यों के सिलसिले में देश के विभिन्न हिस्सों में गए जहाँ वे अन्य लोगों के संपर्क में आए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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