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कॉन्ग्रेस MLA का बेटा गिरफ्तार, तलाश में लगाए गए थे पोस्टर: शादी का झाँसा दे पार्टी वर्कर से रेप का है आरोप

कॉन्ग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने अप्रैल में करण मोरवाल के खिलाफ शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही करण मोरवाल फरार हो गया था। तकरीबन 7 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने मंगलवार (अक्टूबर 26, 2021) को फरार चल रहे रेप के आरोपित करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित बड़नगर से कॉन्ग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। आरोपित को उज्जैन के पास मक्सी से गिरफ्तार किया गया। रेप का आरोप लगने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। इंदौर पुलिस ने बड़नगर में उसके घर और प्रमुख स्थानों पर पोस्टर चिपका दिए थे और लोगों से अपील की थी कि जहाँ भी वह दिखे उसकी सूचना दें।

सरेंडर की दी गई थी चेतावनी

हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करण मोरवाल को चेतावनी भी दी थी कि जितना जल्दी हो सके, वह पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसी नजीर दी जाएगी जो पूरा मध्य प्रदेश याद रखेगा। मिश्रा ने कहा था, ”करण मोरवाल ने अगर 2 दिनों में सरेंडर नहीं किया तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश में नजीर बन जाएगी।”

दरअसल, कॉन्ग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने अप्रैल में करण मोरवाल के खिलाफ शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही करण मोरवाल फरार हो गया था। तकरीबन 7 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच उस पर इनाम भी रखा गया था। करण मोरवाल पर हाल ही में इनाम की राशि बढ़कर 25 हज़ार रुपए कर दी गई थी। 

पीड़िता ने इस साल अप्रैल में कॉन्ग्रेस नेता के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक घटना 14 फरवरी की है। उसने आरोप लगाया था कि इंदौर आने पर मोरवाल उसे होटल प्राइड ले गया, जहाँ उसे कुछ पीने के लिए दिया, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई। इसके बाद मोरवाल उसे बेहोशी की हालत में अपने फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद मोरवाल उसे बेहोशी की हालत में अपने फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो आरोपित ने उसे आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा। हालाँकि बाद में उसने शादी का झाँसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के आधार पर दो अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) N (एक से अधिक बार बलात्कार), 376 (2) J, 506 (आपराधिक धमकी) और 294 (सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य) के तहत आरोप दायर किए गए थे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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