पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को जाँच में सहयोग देने को कह़ा है। इलाहाबादिया के कोई भी नए शो करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को राहत देते हुए उसकी काफी आलोचना की है।
इलाहाबादिया की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की माँग करने वाली याचिका की सुनवाई मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटीश्वर सिंह ने की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज FIR के तहत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है, बशर्ते कि वह समन किए जाने पर जाँच में शामिल हो। उसे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत इस शर्त पर दी गई है कि वह पुलिस थाने के भीतर बिना किसी वकील के जाँच में पूरा सहयोग देगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को लताड़ लगाते हुए कहा, “इस तरह के व्यवहार की आलोचना की जानी चाहिए। आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि आप लोकप्रिय हैं। क्या धरती पर कोई ऐसा है जो उसकी इस भाषा को पसंद करेगा। उसके दिमाग में बहुत गंदगी है जिसकी उसने उल्टी कर दी है। हम उसे राहत क्यों दे भला?”
इलाहाबादिया की भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने सभी को शर्मसार करने वाला बताया है। कोर्ट ने कहा, “आपने जो शब्द कहे, उससे माता-पिता, बेटियाँ और बहनें शर्मिंदा होंगी। पूरा समाज शर्मिंदा होगा। आप और आपके साथी निचले स्तर तक गिर चुके हैं। अब मामले में कानून का पालन होना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबादिया एक गंदे दिमाग वाला विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि केवल 2 FIR के बाद ही इलाहाबादिया तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट ने कहा कि अगर सैकड़ों FIR होती तो राहत देने की बात होती, लेकिन 2 FIR पर ऐसा क्यों किया गया।
बेंच ने इलाहाबादिया को लेकर कहा, “एक बार जब आप ज्यादा FIR में उलझ जाते हैं तो आपके खुद का बचाव करने के अधिकार पर बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। ऐसे में कोर्ट को आपकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट आने की हैसियत रहते हैं, ऐसे में आपकी मदद क्यों की जाए।”
इलाहाबादिया के अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पर अभद्र कमेन्ट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। इलाहबादिया की तरफ से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दावा किया कि उन्हें हत्या की धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी जुबान काटने पर ₹5 लाख का इनाम रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेन्ट के मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी और साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए इलाहाबादिया को स्थानीय प्रशासन और कोर्ट के पास जाने को कहा है।
गौरतलब है कि इलाहाबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गोट लैटेंट’ में एक प्रतिभागी से माता-पिता के सेक्स को लेकर आपत्तिजनक सवाल किया था। इस टिप्पणी के बाद देश भर में रैना समेत इलाहाबादिया का विरोध हुआ था। असम और मुंबई में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी।