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पाकिस्तानियों से निकाह क्यों कर रहीं भारत की मुस्लिम महिलाएँ? जानिए कैसे इससे देश की सुरक्षा को है खतरा, लाड़ली बहना जैसी योजनाओं का भी उठा रहीं लाभ

जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादियों ने धर्म पूछ-पूछकर 28 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। इस जघन्य हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए।

इनमें द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों में कटौती, पाकिस्तान से जुड़े यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध, और सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला शामिल है। इन कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप 1972 के शिमला समझौते पर पुनर्विचार करने की घोषणा की।

भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। इस आदेश के तहत SAARC वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि शनिवार (26 अप्रैल, 2025) तय की गई, जबकि मेडिकल वीजा पर आए लोगों को मंगलवार  (29 अप्रैल, 2025) तक प्रस्थान करना अनिवार्य किया गया।

नोटिस में प्रस्थान के लिए कुल 12 वीज़ा श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें आगमन पर वीज़ा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री वीज़ा शामिल हैं।

4 अप्रैल से लागू हुए नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत, भारत में निर्धारित समय से अधिक ठहरने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने पर तीन साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ये प्रावधान सभी पाकिस्तानी नागरिकों के विषय में लागू होंगे। इस कदम का खास विरोध उन मुस्लिम महिलाओं की ओर से सामने आया है, जो खुद को ‘आधी पाकिस्तानी’ बताती हैं—वे महिलाएँ जो पाकिस्तानी पुरुषों से विवाहित हैं। सीमा सील किए जाने और निष्कासन आदेशों के बीच कई ऐसी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है।

भारतीय पासपोर्ट धारक महिलाओं को पाकिस्तान प्रशासन द्वारा देश में प्रवेश से रोका जा रहा है, विशेषकर वे महिलाएँ जो पाकिस्तानी पुरुषों से विवाहित हैं। ऐसे मामलों में विवाह के तुरंत बाद महिलाएँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए पात्र नहीं होतीं, आमतौर पर उन्हें नागरिकता के लिए नौ साल तक इंतजार करना पड़ता है।

हालांकि, कई महिलाओं ने दावा किया है कि उनके नागरिकता आवेदन पिछले दस वर्षों से लंबित हैं। अटारी-वाघा सीमा पर जारी तनाव और विरोध के बीच अधिकांश महिलाओं ने अपने बच्चों, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें अपनी ग़ैर-मौजूदगी में पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है।

24 अप्रैल से शुरू हुए चार दिनों के भीतर कम से कम 537 पाकिस्तानी नागरिक जिनमें नौ राजनयिक अधिकारी शामिल है, भारत से अटारी-वाघा सीमा के ज़रिए रवाना हुए। इसी अवधि में 850 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौटे, जिनमें 14 राजनयिक अधिकारी शामिल थे।

अधिकारियों ने बताया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक भारत से हवाई मार्ग से भी निकले होंगे, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा हवाई संपर्क नहीं है, इसलिए वे संभवतः किसी तीसरे देश से होते हुए गए।

हैरान नेटिज़न्स ने अपना गुस्सा निकाला

सोशल मीडिया पर हैरान और नाराज़ नेटिज़न्स ने पाकिस्तानी नागरिकों से भारतीय महिलाओं की शादियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय कानून भले ही ऐसी अंतरराष्ट्रीय शादियों पर रोक नहीं लगाता, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या ने लोगों को चिंतित कर दिया है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उन मामलों को उजागर किया है।

जिनमें भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानी पुरुषों से विवाह के बाद भारत में बच्चों को जन्म दिया। इस पर आशंका जताई गई है कि ऐसे संबंधों से न केवल करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है।

लेखिका और स्तंभकार नीना राय ने 1990 के दशक के उग्रवाद के दौरान कश्मीरी महिलाओं द्वारा पाकिस्तानी बच्चों को गर्व से स्वीकारने की प्रवृत्ति को उजागर किया है। उन्होंने सरकार से ऐसी गतिविधियों का कड़ा विरोध करने और इससे जुड़ी महिलाओं की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। नीना राय ने कहा कि “किसी भी दुश्मन देश के बच्चे को तुरंत पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए,” और शरिया कानून का हवाला देते हुए कहा कि “बच्चे पिता के होते हैं, माँ के नहीं।”

एक सोशल मीडिया यूज़र ने दावा किया कि “पाकिस्तान में विवाहित एक विशेष समुदाय की महिलाओं की लंबी कतार है, और इस पर सवाल उठाया कि क्या ये महिलाएं वास्तव में भारत में अपने पतियों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, या फिर वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा किसी बड़े मकसद के तहत हेरफेर की जा रही हैं।

एक व्यक्ति ने “लिबरल इंडियन स्टेट” की आलोचना करते हुए तंज कसा कि यह न केवल इन महिलाओं को भारतीय राशन और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है, बल्कि उन्हें प्रजनन उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान की यात्रा की सुविधा भी देता है।

TEDx वक्ता अनुराधा तिवारी ने पाकिस्तान में विवाहित भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या पर हैरानी जताई और इसे गहराई से चिंताजनक बताया। उन्होंने इस पर खासतौर से नाराज़गी जताई कि ये महिलाएँ भारत की अल्पसंख्यक योजनाओं और ‘लाडली बहना योजना’ जैसे सामाजिक लाभों की पात्र हैं। अनुराधा ने इसे ‘भारतीय करदाताओं के साथ शर्मनाक विश्वासघात’ करार दिया।

सुनंदा रॉय ने बताया कि कई पूर्व भारतीय महिलाएँ अब पाकिस्तानी पुरुषों से विवाहित हैं और भारत सरकार द्वारा उनके वीज़ा रद्द किए जाने पर दुख व्यक्त कर रही हैं। उन्होंने इन महिलाओं को देशद्रोही करार दिया, यह कहते हुए कि ये महिलाएं पाकिस्तान से प्रेम तो करती हैं, लेकिन भारत छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सुनंदा रॉय ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की।

एक अन्य नेटिजन ने तीन बच्चों की मां एक भारतीय महिला का मामला उठाया, जो पिछले एक दशक से एक पाकिस्तानी पुरुष से विवाहित है। उसने बताया कि महिला का पति अब उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और उसके ससुराल वाले भी सीमा पार से बच्चों को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। नेटिजन ने यह भी दावा किया कि इस दौरान महिला ने भारतीय पासपोर्ट का उपयोग कर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं, राशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।

पाकिस्तानी महिलाओं द्वारा भारतीय पुरुषों से विवाह करने को लेकर भी गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि अब तक पाकिस्तान की 5 लाख से अधिक महिलाओं ने भारतीय पुरुषों से विवाह किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। उन्होंने इन विवाहों के पीछे संभावित छिपे हुए उद्देश्यों की जांच की मांग की है।

23 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के तीन सलाहकारों—जो रक्षा, सैन्य और विमानन से जुड़े थे—को भारत सरकार ने ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। उनके साथ, सहायक स्टाफ के पाँच अन्य सदस्यों को भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया। जवाबी कार्रवाई में भारत के रक्षा अताशे ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग छोड़ दिया। हालांकि, यह “भारत छोड़ो” आदेश राजनयिक, आधिकारिक या दीर्घकालिक वीजा धारकों पर लागू नहीं था।

इस बीच, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले—जिसमें 26 नागरिकों की जान गई—को लेकर यात्रा प्रतिबंधों का बचाव किया। समिति ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया, जिनमें हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जोड़ा गया है।

मजहबी और पारिवारिक संबंधों के चलते भारत-पाकिस्तान विवाहों का सिलसिला जारी

एक समय था जब पाकिस्तान और भारत एक ही राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में थे, जिसमें साझा संस्कृति और भाषा की विशेषता थी, भले ही इसके भीतर कई मुद्दे थे। हालाँकि, इस्लामवादियों और उनके ब्रिटिश सहायकों द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण राष्ट्र का विभाजन हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए जबकि हिंदू भारत आ गए। फिर भी, कई मुस्लिमों ने भारत में रहना चुना, जबकि उनके परिवार के सदस्य, दादा-दादी और करीबी दोस्त इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में चले गए।

परिणामस्वरूप, परिवार अपने बच्चों के लिए मजहबी और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए विवाह की व्यवस्था करते हैं। यह विशेष रूप से हिंदू समुदाय में भी सच है, हालाँकि, इनके आँकड़े बहुत कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी घटती हुई आबादी लगातार पाकिस्तानी सरकार और देश की चरमपंथी आबादी के भयानक व्यवहार के कारण और भी सिकुड़ रही है। इसके अलावा, यह भी आम बात है कि एक-दूसरे से परिचित व्यक्तियों के बीच विवाह होते हैं।

मौलाना तहज़ीब के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बावजूद पारिवारिक संबंध अब भी कायम हैं। कई परिवारों के कुछ सदस्य, जैसे मामा-मामी, पाकिस्तान चले गए, जबकि अन्य भारत में ही रह गए। पारिवारिक समारोहों के दौरान जब ये रिश्तेदार एकत्र होते हैं, तो नए संबंध बनते हैं और कई बार ये मेल-जोल शादियों में परिवर्तित होते हैं। दोनों देशों के मुस्लिमों के बीच साझा सांस्कृतिक, भाषाई और खाद्य परंपराएँ इन संबंधों को और भी सुगम बनाती हैं।

मौलाना तहज़ीब ने बताया कि कई लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए वीजा पर भारत आते हैं और फिर पाकिस्तान लौट जाते हैं। कभी-कभी बारात नहीं आ पाती, तो ऐसे मामलों में ऑनलाइन निकाह (इस्लामिक विवाह समारोह) आयोजित किया जाता है। निकाह के बाद दुल्हन को उसके ससुराल भेज दिया जाता है, चाहे वह पाकिस्तान में हो या भारत में।

रांची के एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने टिप्पणी की कि भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाली शादियों की प्रेरणा ऐतिहासिक पहचान और पारिवारिक संबंधों में निहित होती है। ये विवाह अक्सर उन परिवारों के बीच होते हैं जो भारत के विभाजन के बाद अलग हो गए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हैदराबाद में होने वाली कुछ शेख शादियों, जिनमें बेटियों के बदले धन का आदान-प्रदान होता है, के विपरीत भारत-पाकिस्तान के बीच ये शादियाँ मूलतः पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होती हैं।

उन्होंने कहा, “अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं राँची में रहता हूँ और कराची से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं समझ पाता कि कोई अपने परिवार की बेटी को वहाँ क्यों भेजे या उस इलाके से लड़की क्यों लाए। इस तरह के रिश्ते आमतौर पर सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखे जाते हैं।”

पाकिस्तान की महिलाएँ, विशेष रूप से अमरकोट और चाचरो क्षेत्रों से, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में विवाह बंधन में बँधी हैं। राजपूत, चारण और मेघवाल मुस्लिम समुदायों की बड़ी संख्या में पाकिस्तानी महिलाएँ विवाह के बाद भारत में आकर बस गई हैं। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाह संबंध बने हुए हैं। कई पाकिस्तानी परिवार अपनी बेटियों की शादी तय करने भारत आते हैं, जबकि कुछ भारतीय परिवार बारात लेकर पाकिस्तान जाते हैं।

सरकारी नियमों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच विवाह के लिए अलग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, वीज़ा प्राप्त करने, भारत में निवास स्थापित करने और नागरिकता में परिवर्तन के लिए सरकारी स्वीकृति अनिवार्य है। साथ ही, सुरक्षा जांच के लिए भी संबंधित सरकारी एजेंसियों की अनुमति आवश्यक होती है।

क्या पाकिस्तानी नागरिक भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं?

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि सीमावर्ती देश पाकिस्तान के नागरिक चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से भारत आते हैं। भारत ने दशकों से मानवीय आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की है। गंभीर और आवश्यक उपचारों के मामलों में भारत सरकार ने वीज़ा प्रक्रिया को तेज़ किया है। अब तक हज़ारों पाकिस्तानी नागरिकों को केवल मानवीय कारणों से भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज और अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं।

भारत ने अक्सर वीज़ा नियमों को ढीला किया और दस्तावेज़ी आवश्यकताओं को सरल बनाया, यहाँ तक कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान भी कई मुद्दों को नजरअंदाज़ करते हुए मानवीय आधार पर निर्णय लिए। भारतीय अस्पतालों ने पाकिस्तानी मरीजों को कई बार नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कीं। व्यापक सुरक्षा उपायों के बावजूद, भारत ने बार-बार मानवीय कारणों से उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। तत्काल मामलों—जैसे वीज़ा विस्तार, अनुवर्ती सर्जरी, या दूसरी चिकित्सकीय राय के लिए अनुमति—को विशेष प्राथमिकता दी जाती रही है।

चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती अपील इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि हर साल अधिक से अधिक लोग देश की यात्रा करते हैं। दुनिया भर के मरीज भारत में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, उच्च योग्य चिकित्सा पेशेवरों और किफायती उपचार के अनूठे संयोजन को पहचानते हैं और इसकी सराहना करते हैं। भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र ने पिछले वर्ष लगभग 7.3 मिलियन अंतरराष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित किया, जिससे इस क्षेत्र का बाज़ार मूल्य 7.69 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मान्यता दोनों ने भारत में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिकित्सा पर्यटकों के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पड़ोसी देश इस स्थिति से भली-भांति परिचित हैं, और इसके कारण कई लोग अपने देशों में स्वास्थ्य सेवा की खराब स्थिति को देखते हुए चिकित्सा सहायता लेने के लिए भारत आते हैं। इस अवसर का लाभ कई पाकिस्तानी मरीजों ने भी उठाया है।

2022 में, सिंध की 13 वर्षीय लड़की अफशीन गुल को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रीढ़ की सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया था। इस उपचार के बाद, वह अपने जीवन में पहली बार खुद चलने, बोलने और खाने में सक्षम हो गई। इसी तरह, 2015 में, जफर अहमद लाली (57) को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में एक उच्च जोखिम वाले हृदय ऑपरेशन के लिए भारत लाया गया था। सर्जनों ने कई जटिलताओं और खराब वाल्व के बावजूद सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की, और उसे जीवन की नई राह दी।

2003 में, नूर फातिमा नामक एक पाकिस्तानी बच्ची को भारत में निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा के बाद नया जीवन मिला। इसके अलावा, 2017 में, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति और उसके 3 वर्षीय बच्चे के लिए ओपन हार्ट सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तत्काल वीजा प्रदान किया था।

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय महिलाएँ अक्सर अपने बच्चों को जन्म देने या चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए अंततः भारत लौटती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और अन्य कई पहलू भारत से पीछे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय वीज़ा, उनके परिवार और देश के भीतर रिश्तेदारों के समर्थन से प्रक्रिया उनके लिए सरल और सुलभ बन जाती है।

1990 का कश्मीर, जिसने घाटी को बदल दिया

बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद के दौरान कट्टरपंथियों ने इस्लामी आतंकवादियों को अपनी बेटियों और पत्नियों तक पहुँचा दी, और आतंकियों को नायक की तरह देखा गया। समाज के बड़े वर्ग ने, यहाँ तक कि पिता भी, अपनी बेटियों को आतंकवादियों के यौन उपयोग के लिए सौंपने में आपत्ति नहीं की। कई महिलाएँ इस बात पर गर्व करती थीं कि उनके पहले बच्चे के पिता कोई जिहादी थे। “पाकिस्तान जाएँगे, बच्चा लेके आएँगे” जैसे नारे आम थे।

बुरहान वानी को कश्मीरी घरों में खुला प्रवेश और महिलाओं के साथ मनचाहा व्यवहार करने की छूट थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके फोन से सैकड़ों महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और संपर्क मिले।

नेटिज़न्स ने भारत-पाक विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके पीछे की चिंताजनक सच्चाइयों को उजागर किया। 1990 के दशक में पाकिस्तान में हथियार प्रशिक्षण लेने गए कश्मीरी आतंकियों ने वहाँ की महिलाओं से विवाह किया। कई महिलाएँ 2010 के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नेपाल के रास्ते भारत लौटीं।

यासीन मलिक जैसे कुख्यात आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियाँ हैं। उनकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण की सलाहकार हैं। अदालतों ने इन विवाहों को देश के भीतर आंदोलन बताकर निर्वासन से छूट दी है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरे सवाल उठते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय महिलाएँ पाकिस्तान में विवाह के बाद भी भारत लौट सकती हैं और सभी सरकारी लाभों का उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि वे कानूनी रूप से भारतीय नागरिक रहती हैं। वे अपने पाकिस्तानी बच्चों को भी साथ लाकर चिकित्सा सुविधाओं और अन्य लाभों का लाभ उठा सकती हैं। भारत में जन्म और चिकित्सा के लिए उनकी नियमित वापसी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जब तक कि विशेष नीति नहीं बनाई जाती।

इन यात्राओं की निगरानी कठिन है। 2007 में क्रिकेट मैच देखने आए 32 पाकिस्तानी नागरिकों में से 28 अब भी लापता हैं, जिन्होंने ईपीआर वीजा का दुरुपयोग किया। केवल चार को ही वापस भेजा जा सका। इसी तरह, खुफिया ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दी है जिन्हें भारत छोड़ने का आदेश मिला है।

भारत-पाक विवाहों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा रणनीतिक रूप से भारत-विरोधी एजेंडे, जैसे कि मुशाल हुसैन मलिक के भारत-विरोधी प्रचार, के लिए किया जा सकता है। यह मुद्दा भविष्य में गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकता है।

मूलतः ये रेपोर्ट हमारे यह ऑपइंडिया की इंग्लिश टीम की रुक्मा राठौर जी ने बनाया है जिसको पढ़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक करे।

हिन्दू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या के पीछे कर्नाटक का सफ़वान गैंग: रिपोर्ट; मुख्य आरोपित समेत 8 गिरफ्तार, तलवार से काटकर मार डाला था

कर्नाटक के मंगलुरु में हिन्दू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी की पहचान अभी सामने नहीं आई है। पुलिस इनसे हत्या के विषय में पूछताछ कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने यह गिरफ्तारियाँ शुक्रवार (2 मई, 2025) को की हैं। उनके विषय में पुलिस शनिवार (3 मई, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि हत्यारों के नाम क्या हैं और उनका सुहास की हत्या के पीछे क्या उद्देश्य था। घटना के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा भी मंगलुरु पहुँचे हैं।

एशियानेट की एक खबर के अनुसार, सुहास शेट्टी पर हमला करने वाले गैंग का सरगना सफवान है। यह भी बताया गया है कि सफवान का सुहास शेट्टी के एक दोस्त से पहले से विवाद था। इसी को लेकर हमला किया गया। हालाँकि, अभी कोई ऐसी जानकारी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं आई है।

सुहास की हत्या गुरुवार (1 मई, 2025) को मंगलुरु के बाजपे थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने बताया है कि सुहास शेट्टी गुरुवार रात एक गाड़ी से रात को कुछ दोस्तों के साथ निकले हुए थे। रात करीब 8:30 बजे उन्हें किनिपाडावु पेट्रोल पम्प के पास एक दूसरी स्विफ्ट गाड़ी और एक पिकअप में भर कर आए गुंडों ने घेर लिया।

इसके बाद उन्होंने सुहास शेट्टी के ऊपर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सुहास शेट्टी इस दौरान सड़क पर गिर गए। उन पर लगातार जानलेवा हमले यह हत्यारे करते रहे। इसके कथित वीडियो भी सामने आए हैं, इसमें दिखता है कि एक को सड़क पर गिरा कर उस पर हमले हो रहे हैं और आसपास बड़ी भीड़ जमा है।

यह घटना गुरुवार (1 मई, 2025) को मंगलुरु के बाजपे थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया है कि सुहास शेट्टी गुरुवार रात एक गाड़ी से रात को कुछ दोस्तों के साथ निकले हुए थे। रात करीब 8:30 बजे उन्हें किनिपाडावु पेट्रोल पम्प के पास एक दूसरी स्विफ्ट गाड़ी और एक पिकअप में भर कर आए गुंडों ने घेर लिया। बताया गया कि उनकी गाड़ी इसी बीच एक जगह टकरा गई।

सुहास शेट्टी के परिवार से कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेन्द्र और नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने भी मुलाक़ात की। भाजपा ने सुहास शेट्टी के परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कॉन्ग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हिन्दुओं के साथ हत्या के बाद खड़ी नहीं होती।

सुहास शेट्टी की हत्या ने 2022 में हुई प्रवीण नेट्टारु की हत्या की दुखद यादें ताजा कर दी हैं। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले में इस्लामी आतंकियों ने भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू को कुल्हाड़ी से उस वक़्त काट दिया था, जब वे दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। 

नेट्टारू की हत्या PFI के आतंकियों ने की थी। इस मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। PFI ने अपना डर बनाने के लिए यह हत्या करवाई थी। प्रवीण नेट्टारू को भी सुहास शेट्टी की तरह घेर कर मारा गया था। सुहास शेट्टी मामले में भी शक की सुई कट्टरपंथियों की तरफ ही है।

उस्मान ने किया रेप तो सहम गई नैनीताल की हिन्दू पीड़िता, स्कूल छोड़ा-TC तक कटवाई: धामी सरकार उठाएगी काउंसलिंग और पढ़ाई की जिम्मेदारी

नैनीताल रेप केस के मामले में हिन्दू नाबालिग पीड़िता को आरोपित उस्मान ने डराया-धमकाया था। पीड़िता इस कदर सहम गई थी कि उसने स्कूल तक से अपना नाम कटवा लिया। वह स्कूल वापस जाने से भी डर रही थी। यह सारे खुलासे पुलिस की जाँच में हुए हैं।

अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद जब बच्ची घर आई तो वह लड़खड़ा रही थी। जब उसकी बहन ने कारण पूछा तो पीड़ित बच्ची ने कुछ नहीं बाताया। उसके बाद से ही वह गुमसुम रहने लगी थी। पीड़ित बच्ची की हालत देखकर उसकी बहन भी परेशान हो गई थी।

बताया गया है कि इसके बाद बच्ची ने अपनी नानी को घर पर बुलाया और कभी भी स्कूल न जाने की बात कही। जब उसकी नानी ने कारण पूछा तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। पीड़ित बच्ची दुष्कर्म की घटना से वह इतना डर गई थी कि घर पर ही चुपचाप रहने लगी थी। यहाँ तक कि इसके बाद उसने नानी से कह कर स्कूल से भी नाम कटा लिया और टीसी भी मँगवा ली।

अब पीड़िता के परिवार को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित के परिजनों से बात की है। उनकी हर संभव मदद करने की बात भी कही है। सीएम ने दोनों बच्चियों की शिक्षा का खर्च सरकार की ओर से उठाए जाने का भी आश्वासन दिया है।

वहीं पीड़ित बच्ची को सामान्य करने के लिए उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। उसके परिवार को भी सामान्य करने के लिए दो काउंसलर्स से लागातार बात करवाई जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी।

धामी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत पीड़ित बच्ची को हर माह चार हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की योजना से भी परिवार को भी आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 

गौरलतब है कि नैनीताल के मल्लीताल इलाके में बुधवार (30 अप्रैल 2025) को एक रेप की घटना सामने आई थी। ठेकेदारी करने वाले बुजुर्ग उस्मान ने 12 वर्षीय हिन्दू बच्ची के साथ कार में रेप किया था। उसने बच्ची को डराया धमकाया था।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद उसके घर पर बुल्डोजर चलाने का नोटिस नगर पालिका ने दिया था। हालाँकि, इस मामले में हाई कोर्ट ने उस्मान का घर गिराए जाने पर रोक लगा दी थी। उस्मान के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी। इस पर नगर पालिका ने अपनी गलती मानते हुए नोटिस वापस ले लिया।

एक चौथाई जातियाँ ही ले रहीं 97% आरक्षण का मजा… क्या है रोहिणी आयोग, जाति जनगणना के बाद जिसकी सिफारिशें लागू होने के चर्चे: ये होगा असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार (30 अप्रैल, 2025) को इसकी मंज़ूरी दी है। इसके बाद जनगणना को लेकर नई नई अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। साथ ही एक बार फिर रोहिणी आयोग की चर्चा सुर्खियों में है। इसके सुझावों और सिफारिशों पर चर्चा चल रही है, जिन्हें जनगणना के बाद लागू किया जा सकता है।

रोहिणी आयोग पर हम विस्तार से बात करेंगे पर उससे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना कितनी बार और कब-कब हुई। आपको जानकर हैरत होगी कि असल में जातिगत जनगणना सबसे पहले ब्रिटिश जमाने में हुई और आखिरी बार भी। स्वतंत्रता के बाद से अब तक में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना सर्वेक्षण किया जाएगा।

पहली बार कब हुई जाति जनगणना

भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश शासन काल में सन 1881 में हुई थी। उस समय भारत की कुल जनसंख्या 25.38 करोड़ थी। तब से प्रति 10 वर्षों पर भारत में जनगणना हो रही है। सन 1901 में पहली बार जनगणना को पेशे और वर्ण के आधार पर जातियों को बाँटा गया। इस में कुल 1642 जातियाँ दर्ज हुईं। स्वतंत्रता से पहले अंतिम बार 1931 में जातिगत जनसंख्या सर्वेक्षण हुआ जिसमें 4147 जातियाँ दर्ज हुईं।

इसके बाद 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई मगर उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस वजह से जनगणना के जुटाए गए आँकड़े पूरे नहीं हो पाए और अंततः सार्वजनिक नहीं किए गए।

स्वतंत्रता के बाद भारत में 1951 में पहली बार जनगणना हुई। सरकार ने तय किया कि जाति के हिसाब से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आँकड़े जुटाए जाएँगे। यह फैसला राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रख कर लिया गया था।

1991 में सभी राज्यों को आदर बैकवर्ड कास्ट (OBC) की सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई। ऐसा जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया था, लेकिन तब भी राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना नहीं हुई।

भारत में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वह नहीं हुई। तब भी विपक्ष में जातिगत जनगणना की बात उठ रही थी। उस समय सत्ता पक्ष में रहे भाजपा और RSS जातिगत जनगणना के विरोध में थे।

यहाँ तक कि 2011 में जब राष्ट्रीय जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना करवाने के वादे से कॉन्ग्रेस सरकार साफ-साफ मुकर गई। उस समय कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों प्रणब मुखर्जी और P चिदंबरम ने डॉ मनमोहन सिंह की सरकार को जातिगत जनगणना करने से रोक दिया। हालाँकि, बाद में OBC और दलित नेताओं का दबाव बढ़ा तो दिखाने भर के लिए मनमोहन सरकार ने 2012-13 के बीच एक जातिवाद सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था। यह राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा नहीं था और इसकी रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई।

ये बात और है कि 2 अक्तूबर, 2023 को बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आई तो कॉन्ग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने अपनी पार्टी की तरफ से एक बार फिर ऐलान कर दिया था कि सरकार में आते ही राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना की जाएगी।

ना से हाँ तक

कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि वह सिर्फ चार जातियों को मानते हैं और वह हैं- गरीब, युवा, महिला और किसान। RSS के संचालक भी हमेशा से कहते रहे हैं कि वह सभी को हिंदू मानते हैं। जातिगत जनगणना का विचार गलत है। संसद में भी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना करने से समाज में जातिवाद फैलेगा। इसके बाद 30 अप्रैल, 2025 को मोदी सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना करने की घोषणा कर दी। 1931 के बाद अब पहली बार राष्ट्रीय जनगणना के साथ लोगों की जातिगत जनगणना भी होगी।

जातिगत जनगणना की इस घोषणा के बाद से राजनीतिक बहस तो तेज हो ही रही है, क्योंकि इससे आगामी चुनाव के समीकरणों और रणनीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही यह सर्वेक्षण आरक्षण, संसाधनों के वितरण और सामाजिक नीतियों की दिशा भी बदल सकता है।

क्यों हो रही ‘रोहिणी आयोग’ की चर्चा

अब आते हैं रोहिणी आयोग पर। 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना की गई। उसके आँकड़े सार्वजनिक होने से पहले मोदी सरकार ने कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की तर्ज पर रोहिणी आयोग का गठन किया था।

2 अक्तूबर, 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड चीफ जज जस्टिस G रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग का गठन हुआ जिसका काम अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का उप-वर्गीकरण करना था। इसे ही रोहिणी आयोग के रूप में जाना जाता है। आइए, पहले जानते हैं कि ये आयोग कैसे और क्यों बनता है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में सुधार की ज़रूरत पर जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके तहत राष्ट्रपति भारत के पिछड़े वर्गों की स्थितियों और पृष्ठभूमि की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का आदेश दे सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत 3 बार आयोग का गठन हो चुका है।

रोहिणी आयोग से पहले 1979 में मंडल कमीशन बनाया था। इस आयोग ने OBC वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिश को 1980 से 1989 तक इंदिरा और राजीव गाँधी की सरकारों ने इसे अधर में रखा। 1990 में VP सिंह की सरकार ने इसे लागू किया।

और सबसे पहली बार अनुच्छेद 340 के तहत 1953 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग बनाया था। इस आयोग ने भी पिछड़ी जातियों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी लेकिन नेहरू सरकार ने इस आयोग के सुझाव नहीं माने थे।

रोहिणी आयोग की सिफारिशें

2017 में रोहिणी आयोग बनने के बाद आयोग का कार्यकाल 13 बार बढ़ाया गया। आखिरकार 31 जुलाई, 2023 को आयोग ने अपनी 1100 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पेश की।

रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में OBC की 2633 जातियाँ हैं। 983 जातियों यानी लगभग 37% को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है।

2018 में आयोग ने पाँच साल में केंद्र सरकार की ओर से OBC कोटे में दी गई 1.30 लाख सरकारी नौकरियों और तीन साल में IIT और IIM जैसे संस्थानों के प्रवेश के आँकड़ों का अध्ययन किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट में ये आँकड़ा सामने आया कि नौकरियों और शिक्षा में 97% ओबीसी आरक्षण का लाभ सिर्फ 25% ओबीसी जातियाँ ही उठा रही हैं। शेष 75 प्रतिशत जातियों की भागीदारी सिर्फ 3% ही है। 983 ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी शून्य है।

कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रोहिणी आयोग ने ओबीसी की 3000 जातियों को 4 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया है। इन वर्गों में आरक्षण का पूरा लाभ, अधूरा लाभ, बिल्कुल लाभ न ले पाने वाली और बिल्कुल अक्षम जातियों का वर्ग तैयार हो सकता है। इन्हें 10%, 5%, 8% और जो भी डाटा इस आयोग की सिफारिश के साथ होगा, उन्हें मिल जाएगा।

रोहिणी आयोग की सिफारिशों को अगर लागू किया जाए तो कई ताकतवर OBC जातियों का कोटा कम हो जाएगा। इसके अलावा जिन जातियों को आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला या बहुत कम मिला है, उनका कोटा बढ़ जाएगा।

लागू होने का क्या होगा असर

रोहिणी आयोग की सिफारिशें और जातिगत जनगणना के फायदा कई वंचित समूहों को मिल सकता है। आयोग कि रिपोर्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी जातियाँ शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज्यादा वंचित हैं। इससे कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने पर नए तरीके से आरक्षण नीतियों को लागू करना और संसाधनों का उचित तरह से वितरण करना आसान हो जाएगा।

इसके अलावा उन समुदायों की पहचान सामने आ सकेगी जो हमेशा से असमानता और हाशिए पर हैं। इससे सरकार को उनके मुद्दों पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर किसी विशेष जाति में शिक्षा और आय का स्तर राष्ट्रीय औसत से भी कम है, तो उसमें सुधार लाया जा सकता है और नई नीतियां बनाई जा सकती हैं।

‘आरक्षण में आरक्षण’ को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना सही

एक अगस्त 2024 को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की बेंच ने 6-1 से निर्णय दिया कि राज्य SC-ST को मिलने वाले आरक्षण में भी ऐसी जातियों को ऊपर रख सकते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ गई हैं। SC-ST में भी क्रीमी लेयर पहचानी जाए और जिन जातियों को लाभ मिल चुका है उन्हें इससे बाहर किया जाए।

इस फैसले के बाद तेलंगाना सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को राज्य में अनुसूचित जाति आरक्षण व्यवस्था में वर्गीकरण लागू कर दिया है। आरक्षण का लाभ ज़रूरतमंदों तक सही तरीके से पहुँचाने के लिए SC वर्ग के लिए पहले से मौजूद 15% आरक्षण को अब इन तीन समूहों में बाँट दिया गया है।

इसके तहत सबसे पिछड़े 15 समुदायों को 1% आरक्षण, मध्यम रूप से लाभान्वित 18 समुदायों को 9% आरक्षण और अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले 26 समुदाय को 5% आरक्षण दिया है।

राजनीति में क्या होंगी मुश्किलें?

रोहिणी आयोग की सिफारिशें राजनीतिक उठापटक लेकर आ सकती हैं। इसकी सिफारिशों को अगर मान लिया जाता है तो एक बड़ा OBC वोटर समूह कई वर्गों में बँट जाएगा।

आरक्षण को लेकर दशकों से ही कॉन्ग्रेस समेत देश भर की क्षेत्रीय पार्टियाँ OBC आरक्षण के नाम पर अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (BSP), रालोद, अपना दल, सुभासपा हों या फिर बिहार में JDU, RJD, या फिर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और या फिर हरियाणा की इनेलो समेत अन्य जाट, पटेल इत्यादि।

सभी पार्टियाँ आरक्षण और उपजातियों के बँटवारे पर बिलबिलाती नजर आएंगी क्योंकि अब तक जनगणना में अलग कॉलम न होने का फायदा ये सभी आराम से उठाती आ रही हैं।

हर साल बचेंगे ₹1800+ करोड़, दुबई-सिंगापुर पर खत्म होगी निर्भरता: जानिए कैसे केरल के विझिंजम बंदरगाह से बदल गया समंदर का सीन, PM मोदी ने राष्ट्र को किया समर्पित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (2 मई, 2025) को केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिंजम पोर्ट को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और इस पोर्ट को चलाने वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स के मुखिया गौतम अडानी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस पोर्ट को विकास के नए युग का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने लोकार्पण में इस नए पोर्ट से देश को होने वाले फायदे भी गिनाए और बताया कि कैसे बीते 10 वर्षों में देश में लगातार समुद्री यातायात को लेकर बदलाए लाए गए हैं।

पीएम मोदी ने जिस विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन किया है उसके लिए बीते तीन दशकों से अधिक समय से प्रयास चल रहे थे। हालाँकि, इसे पूरा मोदी सरकार के अंतर्गत ही किया जा सका। यह भारत का पहला गहरे पानी वाला पोर्ट भी होने वाला है। इसके अलावा यह केरल की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने वाला है। पीएम मोदी ने बताया है कि इससे आने वाले समय में देश का राजस्व भी बचेगा और इस पोर्ट का और भी विस्तार किया जाएगा।

विझिंजम पोर्ट क्यों खास?

विझिंजम पोर्ट केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह यहाँ के तट पर विकसित किया गया है। विझिंजम एक डीप वाटर पोर्ट है, यानि यहाँ के आसपास का समुद्र 18-20 मीटर गहरा है। यह गहराई बड़े समुद्री जहाजों के पोर्ट पर आने के लिए जरूरी होती है। विझिंजम को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरह विकसित किया गया है।

ऐसे पोर्ट पर बड़े जहाज माल लेकर आते हैं और फिर वह दूसरे छोटे जहाजों में भरा जाता है। यह भारत का पहला इस तरह का पोर्ट है। इसकी लागत ₹8900 करोड़ है। इसे केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी समूह ने मिलकर विकसित किया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स इसका संचालन करने वाली है।

विझिंजम पोर्ट अरब सागर के तट पर स्थित है, ऐसे में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इससे मात्र कुछ ही किलोमीटर पर दुनिया के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला समुद्री रास्ता है। इससे निकलने वाले बड़े ट्रैफिक का हिस्सा भी भारत को मिलेगा।

विझिंजम पोर्ट की गहराई इसके लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि जिन पोर्ट पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर समुद्र की तलहटी को खोदना पड़ता है। इसे ड्रेजिंग कहते हैं। यह काफी महँगा काम है। इसके अलावा इस पोर्ट की बनावट कुछ ऐसी है कि इसकी तलहटी में नई बालू नहीं जमती या बहुत कम जमती है।

तिरुवनंतपुरम भारत में रेल, रोड और हवाई माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विझिंजम में उतरने वाला माल जल्दी ही देश के बाकी हिस्से में भी पहुँच सकेगा। विझिंजम पर्यावरणीय दृष्टि से भी विश्व का सबसे आधुनिक पोर्ट है।

10 लाख कंटेनर हर साल उतरेंगे

विझिंजम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और इसकी गहराई की वजह से यहाँ 20000 से अधिक कंटनेर क्षमता वाले जहाज भी यहाँ आ सकेंगे। पहले भारत में इतने बड़े जहाज को उतारने वाले पोर्ट नहीं थे। अब यहाँ यह मदर कार्गो शिप कहे जाने वाले जहाज रुक सकेंगे। बड़े जहाज के आने से प्रति कंटेनर की लागत भी घटती है।

इस पोर्ट में 10 लाख कंटेनर सँभालने की क्षमता है। यहाँ जहाज को खड़ा करने वाल बर्थ भी 1.8 किलोमीटर लम्बी है। इस पर सामान उतारने के लिए 32 क्रेन भी लगाई गई हैं। इनमें से 24 क्रेन पूरी तरह से आटोमेटिक हैं और यह तेजी से किसी जहाज को खाली करती हैं। इस पोर्ट पर यहाँ के मछुआरे समुदाय को रोजगार भी मिला है।

विझिंजम से हर साल बचेंगे ₹1858 करोड़

विझिंजम पोर्ट के बनने से पहले भारत आने वाले कंटेनर को पहले दुबई, सिंगापुर या कोलम्बो जैसे पोर्ट पर उतारा जाता था। यही ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। इसका कारण भारत में गहरे पानी के पोर्ट ना होना था। इसके अलावा इतने बड़े जहाज संभालने की क्षमता भी भारतीय पोर्ट में नहीं थी। यह कंटनेर दूसरे जहाजों पर लादकर भारत पहुँचाए जाते थे।

इसके चलते हर कंटनेर पर लगभग ₹10 हजार की अतिरिक्त लागत आती थी। भारत आने वाले लगभग 75% कंटनेर इसी विधि से देश तक पहुँचते थे। इससे समय भी ज्यादा लगता था। इस काम के लिए भारत हर वर्ष इन विदेशी पोर्ट को लगभग 220 मिलियन डॉलर (₹1858 करोड़) देता था। अब यह पैसा भी देश से बाहर नहीं जाएगा।

इसका एक उदाहरण विझिंजम ने हाल ही में दिखाया भी था। विझिंजम पोर्ट पर ‘तुर्किये’ नाम का एक जहाज आया था। यह 24000 से अधिक कंटेनर से जाने वाला जहाज है। यह किसी भारतीय पोर्ट पर आने वाला सबसे बड़ा जहाज है। अडानी पोर्ट्स के एमडी करण अडानी ने कहा है कि एक वर्ष के भीतर भारत के सभी जहाज यहीं से ट्रांसशिपमेंट लेकर जाएँगे।

पीएम मोदी ने बताया नए युग का प्रतीक

विझिंजम पोर्ट का लोकार्पण करने पहुँचे पीएम मोदी ने इस नए युग का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “यहाँ एक और अपनी संपत्ति के साथ मौजूद है ये विशाल समुद्र, और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। और इन सबके बीच अब नए युग के विकास का सिंबल, ये विझिंजम डीपी-वोटर सी-पोर्ट है। मैं केरल के लोगों को, देश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।”

पीएम मोदी ने आगे बताया, “अभी इस ट्रांस-शिपमेंट हब की जो क्षमता है, वो भी आने वाले समय में तीन गुनी होगी। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज आसानी से आता है। अभी तक भारत का 75% ट्रांस-शिपमेंट भारत के बाहरी बंदरगाहों पर हुआ था। इस देश को बहुत बड़ा राजस्व घाटा हुआ है। ये स्थिति अब बदल रही है।”

पीएम मोदी ने कहा कि अब देश का पैसा देश के काम आएगा और जो पैसा बाहर जाता था, वो केरल और विझिंजम के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर लेकर आएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान यहाँ मौजूद कॉन्ग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर INDI गठबंधन पर चुटकी ली।

उन्होंने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री (पिनराई विजयन) जी से भी मैं कहना चाहूँगा, आप तो INDI एलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं, यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। वहाँ मैसेज चला गया जहाँ जाना था।”

मियाँ-बीवी, 4 बच्चे… POK से आकर कश्मीर में बस गए, पर पहलगाम अटैक के बाद भी नहीं जाएँगे पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने ‘मानवीय पहलू’ का दिया हवाला, कहा- जाँच पूरी होने तक न लें एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों के एक परिवार को पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी है। उन्हें पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश छोड़ने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस परिवार के कागज जाँचे जाएँ और तब उन पर कोई एक्शन लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कागज की जाँच पूरी होने तक उन पर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। इस परिवार के एक शख्स ने बताया है कि वह 1997 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत आए थे। उन्होंने अपने पास वैध आधार कार्ड और पासपोर्ट होने का दावा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में कथित तौर श्रीनगर के रहने वाले इस परिवार का मामला 2 मई, 2025 को पहुँचा। इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्य कान्त और जस्टिस NK सिंह ने की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके दावे सुनने के बाद केंद्र सरकार से कहा कि इस परिवार को वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए और उनके दावों की जाँच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ‘मानवीय पहलू’ की भी बात की।

कोर्ट ने कहा, “मानवीय पहलू के अलावा, ऐसे कई दावे भी हैं जिन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है … चूंकि इस याचिका में तथ्यों का सत्यापन होना है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी किए बिना निपटारा करते हैं, इसके साथ ही अधिकारियों को उनको दिए जाने वाले दावे और सामने लाए जाने वाले दस्तावेजों को सत्यापित करने का भी आदेश देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कोई समयसीमा तय नहीं कर रहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक जाँच कार्रवाई पूरी ना हो जाए तब तक इस परिवार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जाँच के बाद भी इन लोगों को भारत सरकार डिपोर्ट करने का फैसला लेती है तो वह जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परिवार को वहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास जाना चाहिए था।

क्या है मामला?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, यह याचिका 6 लोगों के एक परिवार की तरफ से दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले का नाम तारिक अहमद बट है। उसने दावा किया है कि उसके पिता 1997 में पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से भारत आ गए था। उसने बताया कि बाकी परिवार 2000 में भारत आ गया था।

उसने दावा किया कि यहाँ वह श्रीनगर में अपने परिजनों के साथ रह रहा है और उसके परिवार में उसके माता-पिता के अलावा दो छोटे भाई और एक बड़ी बहन है। उसने दावा किया है कि उसके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत तमाम ऐसे कागज हैं जो उसका भारतीय होना प्रमाणित करते हैं।

बट ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद 25 अप्रैल, 2025 के बाद उसके परिवार को पाकिस्तान वापस जाने को कहा जा रहा है। उसने दावा किया है कि उसके परिजनों को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी बता कर वापस जाने को कहा गया है और इसको लेकर एक नोटिस भी भेज दी गई है। इसी के चलते वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, जहाँ से उसे राहत मिली है।

1 कार, 6 सवार, वायरल वीडियो में बुर्के वाली भी दिखी… कर्नाटक में बीच सड़क पर हिंदू कार्यकर्ता को काट डाला, अंतिम संस्कार में उमड़ा सैलाब: पीड़ित परिवार को ₹25 लाख देगी BJP

कर्नाटक के मंगलुरु में एक हिन्दू कार्यकर्ता की बीच सड़क पर घेर कर हत्या कर दी गई। मृतक बजरंग दल का पूर्व कार्यकर्ता था। मृतक हिन्दू कार्यकर्ता का नाम सुहास शेट्टी है। सुहास शेट्टी की गाड़ी को बीच सड़क पर रोक कर हमला किया गया। अस्पताल ले जाते हुए सुहास शेट्टी की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अब जाँच कर रही है।

गाड़ी से आए, घेर कर मारा

यह घटना गुरुवार (1 मई, 2025) को मंगलुरु के बाजपे थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया है कि सुहास शेट्टी गुरुवार रात एक गाड़ी से रात को कुछ दोस्तों के साथ निकले हुए थे। रात करीब 8:30 बजे उन्हें किनिपाडावु पेट्रोल पम्प के पास एक दूसरी स्विफ्ट गाड़ी और एक पिकअप में भर कर आए गुंडों ने घेर लिया। बताया गया कि उनकी गाड़ी इसी बीच एक जगह टकरा गई।

इसके बाद उन्होंने सुहास शेट्टी के ऊपर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सुहास शेट्टी इस दौरान सड़क पर गिर गए। उन पर लगातार जानलेवा हमले यह हत्यारे करते रहे। इसके कथित वीडियो भी सामने आए हैं, इसमें दिखता है कि एक को सड़क पर गिरा कर उस पर हमले हो रहे हैं और आसपास बड़ी भीड़ जमा है।

वायरल वीडियो में हत्यारे कुछ चिल्लाते हैं। बताया गया है कि जहाँ हत्या हुई है वह मुस्लिम बहुल इलाका है। वीडियो में भी कुछ लोग टोपी लगाए दिखाई पड़ते हैं। हमले के बाद सुहास शेट्टी के हत्यारे भाग गए। जानलेवा हमले के चलते सुहास शेट्टी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। सुहास के दोस्त भी इस हमले में घायल हुए हैं।

पुलिस के हाथ खाली

उनके घायल दोस्तों का इलाज चल रहा है। इस जघन्य हमले में मारे गए सुहास शेट्टी जिले के भीतर बड़ा हिन्दूवादी नाम थे। सुहास शेट्टी विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े रहे थे। उन पर 2022 में एक मुस्लिम युवक की हत्या का आरोप भी लगा था। सुहास शेट्टी इसी मामले में जमानत पर बाहर थे।

पुलिस ने इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली है और हत्यारों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि उसने हत्यारों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश कर रही है। पुलिस खबर लिखे जाने तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी।

सुहास की मौत के बाद विश्व हिन्दू परिषद और अन्य हिन्दू संगठनों ने उनके गाँव तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिन्दू कार्यकर्ता और भाजपा के कई विधायक और बाकी नेता शामिल हुए हैं। यह अंतिम यात्रा कई किलोमीटर तक निकाली गई।

सुहास शेट्टी के परिवार से कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेन्द्र और नेता प्रतिपक्ष R अशोक ने भी मुलाक़ात की है। उन्होंने उनके गाँव जाकर श्रद्धांजलि भी दी है। भाजपा ने सुहास शेट्टी के परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कॉन्ग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हिन्दुओं के साथ हत्या के बाद खड़ी नहीं होती।

प्रवीण नेट्टारू की तरह हुई हत्या

सुहास शेट्टी की हत्या ने 2022 में हुई प्रवीण नेट्टारु की हत्या की दुखद यादें ताजा कर दी हैं। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले में इस्लामी आतंकियों ने भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू को कुल्हाड़ी से उस वक़्त काट दिया था, जब वे दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। 

नेट्टारू की हत्या PFI के आतंकियों ने की थी। इस मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। PFI ने अपना डर बनाने के लिए यह हत्या करवाई थी। प्रवीण नेट्टारू को भी सुहास शेट्टी की तरह घेर कर मारा गया था। सुहास शेट्टी मामले में भी शक की सुई कट्टरपंथियों की तरफ ही है।

ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से रेप करो, यह सवाब का काम: भोपाल ‘मुस्लिम गैंग’ का ‘जिहाद’ आया सामने, बोला फरहान- हमें कोई पछतावा नहीं, यह फख्र का काम

भोपाल में हिन्दू लड़कियों को निशाने पर लेकर उनका रेप करने वाला ‘मुस्लिम गैंग’ के सवाब लिए यह कर रहा था। मुस्लिम गैंग इस काम को इस्लाम के नजरिए से अच्छा मानती थी। इसके लिए वह ज्यादा से ज्यादा हिन्दू लड़कियों को निशाना बना रहे थे। वह वीडियो बनाकर लड़कियों को प्रताड़ित करते थे। यह सारे खुलासे मुस्लिम गैंग के सरगना फरहान ने किए हैं। भोपाल पुलिस लगातार इस मामले में नई जानकारियाँ निकाल रही है। पुलिस ने मामले के 11 आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

हिन्दू लड़की का रेप ‘सवाब’

नईदुनिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम गैंग के सरगना फरहान ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे हिन्दू लड़कियों का रेप करने, उन्हें फँसाने और वीडियो के बहाने धमकाने का कोई भी पछतावा नहीं है। उसने पुलिस को बताया है कि यह इस्लाम के हिसाब से सवाब का काम है।

फरहान ने पुलिस को यह भी बताया है वह हिन्दू लड़कियों का जीवन बर्बाद करना चाहते थे और इस काम को जिहाद मानते थे, इसलिए उन्हें ही निशाना बनाते थे। फरहान ने पुलिस से कहा कि हिन्दू लड़कियों को फँसा कर रेप करने का उसे गर्व है। उसने और भी कई खुलासे पुलिस से पूछताछ में किए हैं।

फरहान ने पुलिस को बताया है कि उसने इसी काम के लिए मुस्लिम गैंग तैयार की थी। फरहान और बाकी मुस्लिम लड़के लावा बाँधने, हिन्दू नाम रखने और पहचान छुपाने में भी परहेज नहीं करते थे। वह महँगी गाड़ियाँ भी रखते थे और घर-परिवार से दूर रहने वाली लड़कियों को निशाना बनाते थे।

रेप करते हुए एक-दूसरे के वीडियो भी बनाए

फरहान और बाकी आरोपित हिन्दू लड़कियों का रेप करते हुए एक-दूसरे का वीडियो भी तैयार करते थे। यह खुलासा एक पीड़िता ने किया है। उसने बताया है कि फरहान ने अली के साथ मिलकर एक ही कमरे में उसका गैंगरेप किया था। जब फरहान रेप कर रहा था तो अली वीडियो बना रहा था।

अली के रेप करने के दौरान फरहान ने वीडियो बनाई थी। पीड़िता ने बताया है कि वह एक सहेली के माध्यम से फरहान से मिली थी और उसने ही अली से उसको मिलवाया था। अली ने एक दिन डिनर करवाने के बहाने पीड़िता को गाँजे भरी सिगरेट पिलाई थी। इसके बाद पीड़िता का रेप किया गया और वीडियो बना कर आगे भी उसे ब्लैकमेल किया गया।

11 गिरफ्तार, नबील को भोपाल से ही पकड़ा

मुस्लिम गैंग के हिन्दू लड़कियों के रेप के मामले में 20 दिनों में 11 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। फरहान के अलावा अली, साद, साहिल और नबील को गिरफ्तार किया गया था। नबील और अबरार को पुलिस तलाश रही थी। नबील की तलाश बिहार और बंगाल में चल रही थी। हालाँकि, उसे 1 मई, 2025 को भोपाल से ही पकड़ा गया।

वहीं अबरार की अब भी तलाश जारी है। अबरार के कमरे पर ही फरहान और उसका गैंग लडकियाँ ले कर आता था और रेप करता था। पुलिस ने इस मामले में सह आरोपित साहिल के बारे में भी पुलिस ने कई जानकारियाँ निकाली हैं। साहिल एक डांस क्लास चलाता था जहाँ गरीब हिन्दू लड़कियों को उसकी मुस्लिम दोस्त भेजती थी।

पुलिस को साहिल की डांस क्लास में 30 लड़कियों के आने की जानकारी मिली है। पुलिस अब उनसे भी पूछताछ करने वाली है कि उनमें से कोई यौन शोषण की तो शिकार नहीं हुई। पुलिस उन सबसे सम्पर्क करने का प्रयास कर रही है।

पोर्न साइट पर वीडियो बेंचने वाला था फरहान

इससे पहले पुलिस को पता चला था कि फरहान एक पॉर्न साइट के संपर्क में था और पीड़ित छात्राओं के अश्लील वीडियो उन साइट्स पर बेचने वाला था। उसके मोबाइल फोन में एक पॉर्न साइट पर वीडियो बेचने का लिंक और पॉर्न सर्च करने का सबूत मिला है, जिसमें उसकी मदद आरोपित अबरार और नबील कर रहे थे। इन दोनों ने ही फरहान को बेचने के लिए कहा था।

फरहान को वीडियो बेचने का आइडिया उसके दोस्त और आरोपित अबरार और नबील ने दिया था। दरअसल इंदौर में रह रही छात्रा उसे लगातार इग्नोर करने लगी थी। फरहान उसे जबरदस्ती मिलने के लिए दबाव बना रहा था। छात्रा को सबक सिखाने के लिए फरहान ने साथियों संग मिलकर वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने की योजना बनाई।

एक-एक कर सामने पीड़िता

भोपाल में ‘मुस्लिम गैंग’ के हिन्दू लड़कियों को निशाना बनाने का यह मामला 18 अप्रैल, 2025 को खुला था। इससे पहले पीड़ित लड़कियों ने FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले में 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं। सामने आया था कि फरहान समेत बाकी मुस्लिम लड़के पहले हिन्दू लड़कियों को फँसाते थे।

उनको अपने कमरों और जान-पहचान वाले होटल-रेस्टोरेंट ले जाकर उनका रेप करते थे और इसकी वीडियो भी बनाते थे। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे। हिन्दू लड़कियों की सप्लाई के लिए इनकी कुछ मुस्लिम लडकियाँ भी मदद करती थीं। एक पीड़िता ने बताया कि आरोपित उसे अपनी सहेलियों को भी अपने साथियों से मिलवाने के लिए भी मजबूर कर रहे थे।

अब पुलिस इस मामले में जाँच कर सभी पीड़िताओं और आरोपितों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। 11 आरोपित गिरफ्तार भी हो हैं। इस मामले की जाँच के लिए एक SIT का गठन भी किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाना भारत का, काम पाकिस्तान का… मिलिए गद्दार पठान खान से: पैसे लेकर ISI को देता था भारतीय सिम, जैसलमेर में सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजता था बॉर्डर पार

राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पठान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 28 मार्च 2025 को शक होने पर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। वह बॉर्डर से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी ISI को भेजता था। उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट,1923 की कई धाराओं के अंतर्गत आधिकारिक रूप से गुरुवार (1 मई 2025) को गिरफ्तार कर लिया गया।

पठान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय सेना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजता था। पठान को ISI ने भारतीय सिम कार्ड दिया था, जिससे वो जासूसी कर सके।

करीब एक महीने पहले भी उसे शक के आधार पर पकड़ा गया था। उस समय पूछताछ में उसकी हरकतें संदिग्ध लगी थीं। इसके बाद उसे जयपुर ले जाकर पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि वह ISI के एक अधिकारी के कहने पर भारत की गुप्त जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था।

जाँच में यह भी सामने आया है कि पठान खान 2019 में पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में पठान के कई रिश्तेदार रहते हैं। जाँच करने वाली एजेंसियों को शक है कि उसी दौरान वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया था। अब उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जयपुर में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पठान खान ने सेना के कुछ खास इलाकों की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे थे। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

पठान खान की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियाँ राहत की साँस ले रही हैं, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। अब जाँच एजेंसियाँ पता लगा रही है कि पठान ने भारत की कौन-सी जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। इसके अलावा पठान के साथ इस काम में और कौन शामिल था।

धर्म बदलकर बन गया पादरी, लड़ाई-झगड़ा होने पर ठोक दिया SC-ST एक्ट का केस: हाई कोर्ट ने किया रद्द, कहा- धर्मांतरण के बाद खुद को नहीं बता सकते दलित

आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक निर्णायक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ईसाई बन जाने वाले लोग खुद को SC-ST नहीं बता सकते। हाई कोर्ट ने कहा है कि ईसाइयत में जातिप्रथा नहीं है। आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला एक ईसाई पादरी की शिकायत पर दिया है। पादरी दूसरे पक्ष पर SC-ST का मुकदमा चलाना चाहता था। पादरी का दावा था कि उसे जाति के नाम पर गाली दी गई है। आन्ध्र प्रदेश है कोर्ट ने उसकी यह दलीलें मानने से इनकार कर दिया।

आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा?

आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला जस्टिस हरिनाथ की बेंच ने सुना। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायत करने वाला पादरी और उसकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि वह 10 वर्षों से पादरी के तौर पर काम कर रहा था।

हाई कोर्ट को यह भी पता चला कि वह एक पादरी संगठन का कोषाध्यक्ष भी है। हाई कोर्ट ने पाया कि पादरी 10 साल पहले ईसाइयत में धर्मांतरित हुआ था। इस मामले में मौजूद गवाहों के बयानों से भी शिकायतकर्ता पादरी का ईसाई होना स्पष्ट हुआ। इसके चलते हाई कोर्ट ने उसे SC-ST एक्ट का लाभ देने से इनकार किया।

आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, “शिकायतकर्ता (पादरी) पित्तलवनिपालम मंडल में पादरी फेलोशिप के कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। पादरी बनने के लिए किसी व्यक्ति को से ईसाईयत अपनानी ही पड़ती है। स्पष्ट रूप से वह प्रतिवादी ईसाई है और ईसाई धर्म को मानता है। ईसाई बनने के बाद याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह सकता।”

हाई कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया, “जाति व्यवस्था के लिए ईसाई धर्म में कोई जगह नहीं है। ईसाई धर्म अपनाने और चर्च में पादरी के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करने के बाद शिकायतकर्ता SC-ST एक्ट के प्रावधानों को उपयोग नहीं कर सकता।”

आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में पादरी ने SC-ST क़ानून का दुरूपयोग किया है। हाई कोर्ट ने पुलिस को भी इस बात के लिए फटकारा है कि उसने बिना पूरी जाँच के ही मामला दर्ज कर चार्जशीट लगा दी। हाई कोर्ट ने पादरी द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया और मारपीट के आरोपितों को बरी कर दिया।

क्या था मामला?

पादरी ने आरोप लगाया था कि उसे दिसम्बर, 2020 में कई फोन नम्बर से धमकियाँ मिलती थीं। उसने दावा किया था इन नम्बर से फोन करके लोग उसे जाति के नाम पर गालियाँ देते थे। पादरी ने आरोप लगाया था जनवरी, 2021 में उसे एक दिन प्रार्थना करवाने के दौरान आरोपितों ने थप्पड़ मारा और उसका अपमान किया।

पादरी ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के कुछ दिन बाद ही आरोपितों ने इकट्ठा होकर उसे मारा-पीटा और उसके परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी। पादरी ने पुलिस को यह भी बताया था कि उन लोगों ने इस दौरान भी जाति को लेकर गालियाँ दी थी। उसने पुलिस के पास इस मामले में SC-ST एक्ट सहित बाकी धाराओं में मामला दर्ज करवाया था।

इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। वहीं आरोपित बनाए गए लोग इसके विरुद्ध हाई कोर्ट पहुँच गए। उन्होंने हाई कोर्ट में दावा किया कि आरोपित एक ईसाई है और वह SC-ST एक्ट का उपयोग नहीं कर सकता। आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी दलीलें मानते हुए मामले को रद्द कर दिया।